केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में आमूल-चूल परिवर्तन की घोषणा की है। इन बदलावों से कर्मचारियों को अपनी भविष्य निधि का प्रबंधन करने में अधिक सुविधा मिलेगी।
एटीएम से पीएफ निकासी
जून 2025 से कर्मचारी एटीएम से सीधे अपना पीएफ फंड निकाल सकेंगे। इसके लिए विशेष ‘ईपीएफओ विड्रॉल कार्ड’ जारी किया जाएगा। यह सुविधा आपातकालीन स्थितियों में कर्मचारियों के लिए वरदान साबित होगी।
अंशदान में वृद्धि का प्रावधान
वर्तमान में कर्मचारी अपने वेतन का 12 प्रतिशत पीएफ में जमा करते हैं। नई योजना में कर्मचारियों को स्वेच्छा से अपना अंशदान बढ़ाने की छूट मिलेगी। इससे उनकी रिटायरमेंट राशि और पेंशन में बढ़ोतरी होगी।
डिजिटल सेवाओं का विस्तार
ईपीएफओ 3.0 में कर्मचारियों को नई ऑनलाइन सुविधाएं मिलेंगी। इससे वे अपने खाते की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे और टॉप-अप अंशदान कर सकेंगे।
पीएफ निकासी के नियम
कर्मचारी घर खरीदने, मेडिकल इलाज या अन्य जरूरतों के लिए पीएफ से पैसे निकाल सकते हैं। नौकरी छूटने पर एक महीने बाद 75 प्रतिशत और दो महीने बाद शेष राशि निकाली जा सकती है।
कर संबंधी प्रावधान
पांच साल की सेवा पूरी करने के बाद पीएफ निकासी पर कोई टैक्स नहीं लगता। इससे पहले निकासी पर 10 प्रतिशत टीडीएस काटा जाएगा। पैन कार्ड न होने पर यह दर 30 प्रतिशत होगी।
भविष्य का विजन
ये बदलाव कर्मचारियों को उनकी भविष्य निधि के प्रबंधन में अधिक स्वायत्तता प्रदान करेंगे। साथ ही, डिजिटल सेवाओं से प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनेगी। यह कदम कर्मचारियों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित और समृद्ध बनाने में मददगार साबित होगा।