कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत कुछ विशेष श्रेणियों के कर्मचारियों को अपने दावों के निपटान के लिए आधार सीडिंग की आवश्यकता नहीं होगी।
इस छूट में मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय कर्मचारी शामिल हैं जो भारत छोड़कर जा चुके हैं और जिन्होंने आधार नहीं लिया। साथ ही, वे भारतीय कर्मचारी जो विदेशी नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं और नेपाल व भूटान के नागरिक जो भारत में नहीं रहते, उन्हें भी यह छूट मिलेगी।
इन श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए पासपोर्ट या नागरिकता पहचान प्रमाण पत्र जैसे वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर दावों का निपटारा किया जाएगा। बैंक खाते और पैन कार्ड का सत्यापन भी आवश्यक होगा।
ईपीएफओ ने इन मामलों में विशेष सावधानी बरतने का निर्देश दिया है। पांच लाख रुपये से अधिक की राशि के मामलों में नियोक्ता से पुष्टि की जाएगी। सभी भुगतान एनईएफटी के माध्यम से किए जाएंगे।
संगठन ने स्पष्ट किया है कि यूएएन (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) बनवाना अभी भी अनिवार्य है। केवल आधार सीडिंग की आवश्यकता को हटाया गया है, क्योंकि इन श्रेणियों के कर्मचारी वर्तमान में आधार प्राप्त नहीं कर सकते।
यह निर्णय विशेष रूप से उन अंतरराष्ट्रीय कर्मचारियों के लिए राहत भरा है, जो अपने पीएफ दावों को निपटाने में कठिनाई का सामना कर रहे थे। इससे दावों के निपटारे की प्रक्रिया सरल और तेज होगी, साथ ही यह विदेशी कार्यबल के लिए भारत को एक आकर्षक कार्य स्थल बनाने में मदद करेगा।