पीएफ अकाउंट वालों को 60 साल बाद कितनी मिलती है पेंशन? जान लीजिए क्या हैं नियम

भविष्य निधि खाता भारत में निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा जाल है। यह एक ऐसी बचत योजना है जो कर्मचारियों को उनके सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक स्थिरता प्रदान करती है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा संचालित इस योजना में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान होता है। प्रत्येक माह कर्मचारी की मूल वेतन का 12 प्रतिशत इस खाते में जमा किया जाता है, जितना ही राशि कंपनी भी जोड़ती है। इसमें से 8.33 प्रतिशत पेंशन फंड में और 3.67 प्रतिशत पीएफ खाते में जाता है।

पेंशन प्राप्त करने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 वर्ष तक पीएफ में योगदान देना आवश्यक है। सामान्यतः 50 वर्ष की आयु के बाद पेंशन के लिए आवेदन किया जा सकता है। हालांकि, 58 वर्ष से पहले पेंशन लेने पर प्रति वर्ष 4 प्रतिशत की कटौती की जाती है।

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वर्तमान नियमों के अनुसार, पेंशन योग्य वेतन की अधिकतम सीमा 15,000 रुपये है। पेंशन की गणना इस सूत्र से की जाती है: पेंशन योग्य वेतन × पेंशन योग्य सेवा/70। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी ने 35 वर्ष तक सेवा की है, तो उसकी मासिक पेंशन 7,500 रुपये होगी।

यदि कोई कर्मचारी 58 वर्ष के बाद भी पेंशन नहीं लेता, तो उसे हर वर्ष 4 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त पेंशन मिलती है। इसका अर्थ है कि 60 वर्ष की आयु में उसे 8 प्रतिशत अधिक पेंशन मिलेगी।

कर्मचारियों को अपने पीएफ खाते की नियमित जांच करते रहना चाहिए। पेंशन योजना में किसी भी प्रकार के बदलाव से अवगत रहना महत्वपूर्ण है। साथ ही, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार अतिरिक्त बचत और निवेश पर भी ध्यान देना चाहिए।

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पीएफ पेंशन योजना कर्मचारियों को उनके कार्यकाल के दौरान किए गए योगदान के लिए सम्मानजनक और सुरक्षित भविष्य प्रदान करती है। यह एक ऐसी वित्तीय सुरक्षा है जो सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक चिंताओं को कम करने में मदद करती है।

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