सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (एससीएसएस) वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। यह सरकार द्वारा समर्थित योजना 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने का एक प्रभावी साधन है। इस योजना में 8.2% की आकर्षक ब्याज दर के साथ पांच वर्षों की परिपक्वता अवधि निर्धारित की गई है।
डाक विभाग और विभिन्न बैंकों द्वारा संचालित यह योजना सेवानिवृत्त नागरिकों को नियमित आय का भरोसा देती है। विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो अपनी कार्य सेवा पूर्ण कर चुके हैं, यह योजना एक स्थिर वित्तीय भविष्य सुनिश्चित करती है।
इस योजना में निवेश की न्यूनतम सीमा मात्र 1,000 रुपये है, जो इसे सभी के लिए सुलभ बनाती है। एकल खाते में अधिकतम 9 लाख रुपये तक और संयुक्त खाते में 15 लाख रुपये तक का निवेश किया जा सकता है। ब्याज का भुगतान त्रैमासिक आधार पर किया जाता है, जो निवेशकों को नियमित आय का लाभ प्रदान करता है।
मुख्य रूप से 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक इस योजना के लिए पात्र हैं। हालांकि, विशेष परिस्थितियों में 55-60 वर्ष के सरकारी सेवानिवृत्त कर्मचारी भी अपनी सेवानिवृत्ति के एक माह के भीतर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
यदि कोई व्यक्ति इस योजना में 15 लाख रुपये का निवेश करता है, तो पांच वर्षों में उसे कुल 6 लाख रुपये का ब्याज प्राप्त होता है। प्रति तिमाही लगभग 30,750 रुपये की नियमित आय वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करती है।
योजना में निवेश की गई राशि पर धारा 80सी के तहत कर छूट उपलब्ध नहीं है, लेकिन प्राप्त ब्याज कर योग्य आय में शामिल होता है। पांच वर्ष की मूल परिपक्वता अवधि को तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, जो इस योजना को और अधिक लचीला बनाता है।
इस प्रकार, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सुरक्षित और लाभदायक निवेश विकल्प है, जो उन्हें वित्तीय स्थिरता और नियमित आय का आश्वासन देती है।