फटे पुराने नोटों से न हों परेशान, RBI ने जारी किए नए नियम, नज़दीकी बैंक से बदलवाऐ झटपट

हमारे दैनिक जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब हमारे पास मौजूद नोट क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। चाहे वह धुलाई में गीले हो गए हों, जले हुए हों या फिर ATM से निकले कटे-फटे नोट हों, ये सभी स्थितियां परेशानी पैदा कर सकती हैं।

RBI के नियम क्या कहते हैं

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इस तरह के नोटों के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए हैं। RBI के अनुसार, नियमित उपयोग के कारण खराब हुए नोट जिनके दो टुकड़े हुए हैं और जिन पर महत्वपूर्ण जानकारी स्पष्ट है, उन्हें आसानी से बदला जा सकता है।

क्षतिग्रस्त नोटों के प्रकार

क्षतिग्रस्त नोटों को मुख्यतः तीन श्रेणियों में बांटा गया है। पहला, गंदे नोट जो सामान्य टूट-फूट के कारण मटमैले हो गए हैं। दूसरा, कटे-फटे नोट जिनका एक हिस्सा गायब है या जिनके कई टुकड़े हो गए हैं। तीसरा, जले या अत्यधिक क्षतिग्रस्त नोट जिन पर लिखी जानकारी स्पष्ट नहीं रही है।

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बैंक में नोट बदलने की प्रक्रिया

बदलने की प्रक्रिया बेहद सरल है। आप किसी भी सरकारी या निजी बैंक, बैंक की करेंसी चेस्ट शाखा या RBI के कार्यालय में जा सकते हैं। इसके लिए किसी विशेष फॉर्म को भरने की आवश्यकता नहीं होती। महत्वपूर्ण बात यह है कि आमतौर पर इस सेवा के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता।

ATM से निकले कटे-फटे नोट

अगर ATM से आपको कटा-फटा नोट मिलता है तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप उसी बैंक की शाखा में जाकर आसानी से नोट बदलवा सकते हैं। हालांकि, बैंक कुछ परिस्थितियों में नोट बदलने से मना कर सकता है।

बैंक द्वारा नोट न बदलने की स्थिति

यदि नोट पूरी तरह जला हुआ है, बहुत अधिक क्षतिग्रस्त है या जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया है, तो बैंक नोट बदलने से इनकार कर सकता है। ऐसी स्थिति में RBI के इश्यू ऑफिस में जमा कराया जा सकता है।

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शिकायत का विकल्प

अगर कोई बैंक अनुचित रूप से नोट बदलने से मना करता है, तो ग्राहक ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। RBI ऐसे मामलों में बैंक के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।

निष्कर्ष में, क्षतिग्रस्त नोटों को बदलना एक सरल प्रक्रिया है। बस थोड़ी सावधानी और RBI के नियमों की जानकारी रखें, और आप आसानी से अपने क्षतिग्रस्त नोटों को नए नोटों में बदल सकते हैं।

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